कानून हाथ में लेने की किसी को जरूरत नहीं – प्रेक्षक रविन्द्र कुमार मिश्रा
मुरैना
उम्मीदवार चुनाव आयोग की नीति का पालन करें, चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने में सहयोग प्रदान करें, आदर्श आचार संहिता का पालन करें। प्रत्येक अभ्यर्थी चुनाव के अधिनियमों का पालन करें, कोई भी अभ्यर्थी दुष्प्रचार न करें, कानून हाथ में लेने की किसी को भी जरूरत नहीं। अन्यथा चुनाव नियमों के तहत सख्त कार्रवाही की जायेगी। यह बात राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा ने आठों नगरीय निकायों के चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से टाउनहॉल मुरैना में गुरूवार को कही। इस अवसर पर कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन, पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष बागरी, जिला पंचायत के सीईओ श्री रोशन कुमार सिंह, नगर निगम कमिश्नर श्री संजीव कुमार जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एलके पाण्डेय, एसडीएम मुरैना श्री शिवलाल शाक्य सहित एमसीएमसी, व्यय लेखा देख रहे अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे।
प्रेक्षक श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा ने कहा है कि चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आदर्श आचार संहिता की रहती है। उम्मीदवारों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, जिसकी वजह से चुनाव आयोग को विभस होकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाही करना पड़े। चुनाव आयोग की अधिसूचना के तहत हम, सभी प्रत्याशी चुनाव कराने की सीमा में बधे हुये है, इसलिये चुनाव को चुनाव की तरह उत्सव के रूप में लें। ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे जिले का नाम धूमिल हो। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाही होगी।
कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में खड़े हुये उम्मीदवारों के लिये व्यय की सीमा आयोग ने निर्धारित की है, जिसके तहत महापौर एवं पार्षद पद उम्मीदवारों को व्यय करने है। उन्होंने कहा कि महापौर पद के लिये व्यय सीमा 15 लाख, नगर निगम मुरैना के पार्षद पद हेतु 3.75 लाख रूपये निर्धारित की है। इसके अलावा नगर पालिका पार्षद पद हेतु एक-एक लाख रूपये और नगर पंचायत के पार्षद को 75 हजार रूपये व्यय की सीमा निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि नगर निगम एवं नगरीय निकायों में व्हीएसटी टीम क्षेत्रों में गोपनीय तौर पर भ्रमण कर रहीं है। व्यय की सीमा एवं अन्य गतिविधियों पर निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार को व्यय पुस्तिका प्रदान की गई है, जिसमें प्रतिदिन का व्यय पुस्तिका में अंकित करना है। चुनाव अवधि के दौरान तीन बार उसका अवलोकन नगर पालिक निगम के हॉल में गठित टीम को करना है। प्रत्येक पृष्ठ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होना जरूरी है। व्यय लेखा का हिसाब प्रस्तुत न करने पर आयोग के नियमों के तहत आने वाले समय में चुनाव से भी वंचित रखा जा सकता है।
कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन आयोग के तहत एमसीएमसी का गठन किया जा चुका है, गठित टीम 24 घंटे प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बेव पोर्टल पर पेनी नजर से देख रही है। कोई भी प्रत्याशी किसी भी प्रकार का विज्ञापन जारी करने से पहले विज्ञापन का सर्टिफिकेशन करायेगा, जिसका व्यय संबंधित के खाते में जोड़ा जायेगा। कलेक्टर ने कहा पेड न्यूज अगर पैसे देकर छपबाई गई है, उसका भी एमसीएमसी अवलोकन करेगी, पेड न्यूज पाये जाने पर संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जायेगा।
जिसका जबाव 48 घंटे में अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समयावधि में जबाव प्रस्तुत नहीं करने पर, उसे पेड न्यूज मानकर संबंधित अभ्यर्थी के गलत के खाते में जोड़ दिया जायेगा। अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर गलत तरीके से खबरों को नहीं ड़ाले। कलेक्टर ने कहा कि सभी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन करें, प्रचार में मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर का सहारा न लें, पैम्पलेट, फोल्डर आदि छपवाने के लिये प्रिन्टिंग प्रेस का नाम, संख्या, मुद्रित कराना अनिवार्य रहेगा। मतदाताओं को किसी भी प्रकार के प्रलोभन आदि न दें। कल के दिन अगर नियम तोड़ेगे तो हम कार्यवाही करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिये आदर्श आचार संहिता को अच्छे से पढ़िये। हम जो भी काम करते हैं, नियम के दायरे में करते हैं और सभी से भी यही अपेक्षा है। इसलिये थोड़ा समय निकालकर आदर्श आचार संहिता की किताब अवश्य पढें। चुनाव के समय कोई भी समस्या पर जन प्रदर्शन न करें और कोई समस्या होने पर अधिकृत व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं।
पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष बागरी ने कहा कि पुलिस प्रशासन चाकचौबंद है, सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। खूब प्रचार करें, किन्तु ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे पुलिस प्रशासन को कार्रवाही करना पड़े। अगर उम्मीदवारों को ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव कार्य को प्रभावित कर सकता है, तो उसकी जानकारी संबंधित एसडीओपी को गोपनीय तौर पर उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति चुनाव कार्य में बाधा पहुंचाता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ 122 की कार्रवाही कर 6 माह के लिये जेल भेज दिया जायेगा।
इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर श्री संजीव कुमार जैन ने व्यय लेखा, एमसीएमसी के बारे में विस्तार से समझाईश दी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एलके पाण्डेय ने कहा कि उम्मीदवार को पूरे व्यय लेखा में केबल नगद भुगतान एक फर्म को 20 हजार से अधिक नहीं करना है। एक बार में नगद 5 हजार से अधिक नहीं होगा, सभी भुगतान ऑनलाइन खातों में किये जायेंगे। जो खाता चुनाव के दौरान खुलवाया गया है। बैठक में व्यय लेखा से संबंधित एमएम बेग और एमसीएमसी के सदस्य, सचिव श्री डी.डी.शाक्यवार ने भी जानकारी से अभ्यर्थियों को अवगत कराया।