यदि आपका भी कटता है पीएफ, अभी तक नहीं कराया हैं E-nomination, होंगे कई नुकसान

E-nomination: यदि आप किसी कंपनी के कर्मचारी है और वह कंपनी आपका पीएफ काटता है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि जैसे ही आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉगिन करते हो तो आपके सामने सबसे पहले एक पेज ओपन होता है ई-नॉमिनेशन भरने का।

E-nomination: यदि आप किसी कंपनी के कर्मचारी है और वह कंपनी आपका पीएफ काटता है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि जैसे ही आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉगिन करते हो तो आपके सामने सबसे पहले एक पेज ओपन होता है ई-नॉमिनेशन भरने का। जिन लोगों ने अभी तक इसको नहीं भरा है उनके लिए भविष्य में आगे चलकर कई परेशानियों सामने आ सकती है। इसीलिए, आपको फौरन ही अपना ई-नॉमिनेशन करा लेना चाहिए, जिससे आपको जरूरत पड़ने पर आसानी से पैसा मिल सकें। वे लोग जो इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उनके लिए या जरूरी खबर है, क्योंकि आज हम यहां आपको ईपीएफओ पर ई-नॉमिनेशन न कराने के कई बड़े नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं।

ई-नॉमिनेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

इसके लिए आधार नंबर, निवास प्रमाण, जन्म तिथि प्रमाण, मोबाइल नंबर, बैंक एकाउंट और नॉमिनी के स्कैन फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होता है। मान लीजिए कि नॉमिनी नाबालिग है, तो उसके पैरेन्ट्स का नाम और पता देना पड़ता है। नॉमिनी के हस्ताक्षर या उसके अंगूठे का निशान देना जरूरी होता है।

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ई-नॉमिनेशन की पूरी प्रॉसेस

  • सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर लॉग इन करें।
  • इसके बाद ‘सर्विस’ टैब में ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘फॉर इम्पलॉईज’ टैब पर क्लिक करें।
  • अब अपने UAN और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें।
  • इसके बाद आप ‘मैनेज’ टैब में, ‘ई-नॉमिनेशन’ चुनें।
  • यहां आप परमानेंट और करंट लोकेशन (पता) को सेव करें।
  • इसके बाद यहां अपना फैमिली डिक्लेरेशन बदलने के लिए ‘यस’ सेलेक्ट करें।
  • फिर उसके बाद नॉमिनी की जानकारी दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें।
  • अब ई-साइन आइकन पर क्लिक कर प्रोसीड करें।
  • इसके बाद अपना आधार नंबर एंटर करें।
  • इसके बाद आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP आएगा, जिसे यहां फिल करें।
  • इस प्रॉसेस को पूरा करने के बाद अब आपका नॉमिनेशन अपडेट हो जाएगा।

ई-नॉमिनेशन न करने के नुकसान

  • अपने परिवार को वेलफेयर बेनिफिट दिलाने के लिए ईपीएफ मेंबर्स को ई-नॉमिनेशन करना अनिवार्य है। मान लीजिए कि किसी सदस्य का निधन हो गया, तो प्रोविडेंट फंड, पेंशन, बीमा लाभ मामले में ऑनलाइन दावे निपटारे के लिए ई-नॉमिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपका ई-नॉमिनेशन नहीं हुआ रहता है, तो आपका पैसा फंस सकता है।
  • भविष्य में सरकार प्रॉविडेंट अकाउंट से पैसा निकालने के लिए ई-नॉमिनेशन की शर्तें लागू कर सकती है। ऐसी स्थिति में बगैर ई-नॉमिनेशन के आप अपने ही पैसे का क्लेम नहीं कर पाएंगे।
  • अगर आपने जल्द ही ईपीएफओ पर अपना ई-नॉमिनेशन नहीं कराया तो हो सकता है कि ईपीएफओ के द्वारा ई-नॉमिनेशन का यह तरीका बंद कर दिया जाए और आपको इसके लिए कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़े।
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