Latest MP News : अतिथि विद्वानों को मिलेगी सहा. प्राध्यापक के पद पर आयु सीमा में छूट
MP News : अतिथि विद्वान को सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी या ग्रंथपाल के सीधी भर्ती के स्वीकृत पदों पर भर्ती में अब उन्हें आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट और वरीयता अंकों में चार अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे।
MP News : उज्जवल प्रदेश, भोपाल. प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में काम करने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी या ग्रंथपाल के सीधी भर्ती के स्वीकृत पदों पर भर्ती में अब उन्हें आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट और वरीयता अंकों में चार अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे।
उच्च शिक्षा विभाग ने वर्ष 2022 तक मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी विज्ञापन में की जाने वाली चयन प्रक्रिया में उन अतिथि विद्वानों को यह छूट देने का निर्णय लिया है जो सत्र 2019-20 में किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रुप में काम कर रहे थे। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा महाविद्यालयीन शाखा भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया है।
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ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने मध्यप्रदेश शासन के शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रुप में कार्य किया हो तथा जिसने सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी या ग्रंथपाल के स्वीकृत पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया हो उसे अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी लेकिन यह छूट सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तय नियत आयु सीमा से अधिक नहीं हो सकेगी।
शासकीय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक या क्रीड़ा अधिकारी या ग्रंथपाल के रुप में अतिथि विद्वान के रुप में काम करने वाले तथा जिसने उसी विषय के सहायक प्राध्यापक या क्रीड़ा अधिकारी या ग्रंथपाल के स्वीकृत पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया हो उसे उसके द्वारा अतिथि विद्वान के रुप में किये गए काम के आधार पर शासन द्वारा निश्चित मानदंड के अनुसार और बीस वरीयता अंक की अधिकतम सीमा के अध्ययधीन रहते हुए प्रत्येक सत्र के लिए अधिकतम चार अतिरिक्त वरीयता अंक मिलेंगे। ये वरीयता अंक अंतिम वरीयता सूची तैयार करते समय जोड़े जाएंगे।