MP News : कार्यरत कर्मचारी, दैवेभो और स्थाईकर्मियों के प्रकरणों में आदेश मुख्य अभियंता स्तर पर ही किए जाएंगे जारी
Latest MP News : प्रदेश में कार्यरत कार्यभारित, आकस्मिता सेवा में कार्यरत कर्मचारी एवं दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों, स्थाई कर्मियों के प्रकरणों में न्यायालयीन आदेशों के पालन में स्पीकिंग आदेश अब जलसंसाधन विभाग के मुख्य अभियंता स्तर पर ही जारी किए जाएंगे।
Latest MP News : उज्जवल प्रदेश, भोपाल. प्रदेश में कार्यरत कार्यभारित, आकस्मिता सेवा में कार्यरत कर्मचारी एवं दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों, स्थाई कर्मियों के प्रकरणों में न्यायालयीन आदेशों के पालन में स्पीकिंग आदेश अब जलसंसाधन विभाग के मुख्य अभियंता स्तर पर ही जारी किए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि जिन न्यायालयीन प्रकरणों में वादी को स्पीकिंग आदेश जारी किया जाना है वे सभी प्रकरण मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय को भेजे जाते है। इसके चलते न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के पालन में अनावश्यक विलंब होता है।
इसलिए अब प्रमुख अभिंता एमएस डावर ने सभी मुख्य अभियंताओं को निर्देशित किया है कि इस तरह के न्यायालयीन मामलों में जहां दैवेभो, स्थाई कर्मियों, कार्यभारित और आकस्मिता सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के मामलों में हुए निर्णय के पालन के लिए स्पीकिंग आदेश मुख्य अभियंता स्तर पर ही जारी करे।
जिन प्रकरणों में मुख्य अभियंता को स्पीकिंग आदेश जारी करने हेतु न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है केवल वे प्रकरण ही इस कार्यालय को भेजे जाएं। गौरतलब है कि पहले मुख्य अभियंता के पास न्यायालयीन आदेश के पालन में स्पीकिंग आदेश जारी करने के लिए जब आदेश आता था तो वे उसे प्रमुख अभियंता के पास रैफर कर देते थे। इससे न्यायालय के आदेश के पालन में देरी होती थी कभी कभी तो न्यायालय की अवमानना की स्थिति बन जाती थी। इसलिए यह बदलाव किया गया है।