Chief Minister Housing Land Rights Scheme: सरकार देगी घर बनाने के लिए प्लाट, जानें प्रक्रिया
MP Govt Scheme: प्रदेश की शिवराज सरकार ऐसे परिवारों का सपना पूरा कर रही है। जिनके पास मध्य प्रदेश में खुद का घर नहीं और न ही घर बनाने के लिए जमीन है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना' चलाई जा रही है।
MP Govt Scheme: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. प्रदेश की शिवराज सरकार ऐसे परिवारों का सपना पूरा कर रही है। जिनके पास मध्य प्रदेश में खुद का घर नहीं और न ही घर बनाने के लिए जमीन है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना’ चलाई जा रही है। इस योजना के तहत उक्त परिवारों को घर बनाने के लिए सरकार जमीन देती है।
बता दे कि इस योजना के तहत उन सभी परिवारों को प्लाट उपलब्ध कराया जाता है, जिनके पास अपना घर नहीं है। खास बात यह है कि प्लाट मिलने के बाद परिवार बैंक ऋण अथवा अन्य शासकीय योजना का लाभ लेकर इस प्लाट पर घर बनवा सकते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों काे दिया जाएगा।
क्या है पात्रता?
- आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास न हो
- आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि हो
- आवेदक परिवार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से राशन प्राप्त करने के लिये पात्रता पर्ची हो
- आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो
- आवेदक परिवार को कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में न हो
- आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भूखण्ड चाहता है वहां की मतदाता सूची 1 जनवरी 2021 से पहले उसका नाम दर्ज हो
क्या है आवेदन प्रक्रिया?
- आवेदक आवासीय भूखण्ड प्राप्त करने के लिए SAARA पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करें
- आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव और पटवारी को परीक्षण के लिए भेजा जाएगा
- ग्राम पंचायत के सचिव और पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।
- प्रतिवेदन के अनुसार प्रारंभिक परीक्षण कर पात्र और अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
- पात्र और अपात्र परिवारों की ग्राम पंचायतवार सूची संबंधित ग्राम में प्रकाशित की जाएगी और आपत्तियां और सुझाव बुलाए जाएंगे
- तहसीलदार द्वारा आपत्तियों और सुझाव का परीक्षण किया जाएगा और फिर से पात्र और अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी
- पात्र और अपात्र आवेदकों की सूची तहसीलदार द्वारा ग्राम सभा के अनुमोदन के लिए प्रेषित की जाएगी
- तहसीलदार की ओर से भेजी गई सूची का अनुमोदन कर ग्राम सभा इसे फिर से तहसीलदार के पास भेजेगी
- अब तहसीलदार द्वारा आवंटन के लिए आदेश पारित किया जाएगा
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय का प्रमाण
- पहचान पत्र
- बैंक खाता की पासबुक
- मोबाइल नंबर
अधिक जानकारी और आनलाइन आवेदन के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://saara.mp.gov.in/
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