Railway Luggage Rules: अब ट्रेन में सिर्फ 70 किग्रा सामान ही ले जा सकते है साथ, जानें नियम
Railway Rules: यदि आप भी ट्रेन से आते-जाते रहते हैं तो यह आर्टिकल आपके बहुत काम का है क्योंकि रेलवे ने सामान के नियमों में कुछ बदलाव किया है। यदि आप निर्धारित वजन से ज्यादा सामान ट्रेन ले जाते मिले तो आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
Railway Rules: यदि आप भी ट्रेन से आते-जाते रहते हैं तो यह आर्टिकल आपके बहुत काम का है क्योंकि रेलवे ने सामान के नियमों में कुछ बदलाव किया है। यदि आप निर्धारित वजन से ज्यादा सामान ट्रेन ले जाते मिले तो आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए लगेज वैन सुविधा की शुरूआत की हुई है।
यात्री आसानी से उसे बुक कर सकते हैं क्योंकि लगेज (Luggage) खासकर सामान ले जाने के लिए शुरू की है। इसका किराया भी बहुत किफायती है। इसलिए यात्री डिब्बे में चढ़ने से पहले अपने लगेज का वजन जरूर नाप-तौल लें। अन्यथा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। आईये जानते हैं कितना वजन एक यात्री के लिए है मान्य…
रेलवे में सिर्फ 70 किग्रा का सामान वैध
दरअसल, नए नियमों के अनुसार यात्री डिब्बे में सिर्फ 70 किग्रा वजन ही साथ ले जा सकता है। यदि वह इससे ज्यादा सामान ले जाता है तो संबंधित यात्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि इसके लिए रेलवे ने कैटेगिरी डिवाइड की हुई है।
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जैसे स्लीपर क्लास में 40 किग्रा, एसी टू टीयर में 50 किग्रा साथ ही फर्स्ट क्लास में 70 किग्रा सामान ले जान वैध माना गया है। इससे ज्यादा सामान ले जाने पर टीटीई आपसे जुर्माना वसूल कर सकता है। इसलिए पहले से नाप-तौल करके ही सामान ट्रेन में लेकर चढ़ें। साथ ही सामान ज्यादा होने पर लगेज वैन का इस्तेमाल करें। अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ सकती है।
लगेज को लेकर ये हैं नियम
यदि आपके पास सामान ज्यादा है तो आपको लगेज वैन का इस्तेमाल करना चाहिए। लगेज वैन का कम से कम किराया 30 रुपए है। लेकिन लगेज वैन में सामान रखने के लिए आपको ट्रेन चलने के 30 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। सबसे पहले कार्यालय में आपके सामान की नाप-तौल होगी।
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अगर सामान का वजन 100 किग्रा से ज्यादा है तो इसे भारी सामान में काउंट किया जाएगा। जो सरचार्ज के दायरे में आ जाएगा। इसलिए उसका अलग से शुल्क जमा करना होगा। यदि आप भूल से भी यात्री डिब्बे में ले जाते हैं तो आपसे जुर्माना वसूला जाएगा।
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