Income Tax New Slab: 15 लाख तक की इनकम वालों की लगेगी लॉटरी, इतना भरना पड़ेगा टैक्स

Income Tax Slab: केंद्र सरकार अगले महीने पूरक बजट पेश करने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार बैठकें कर रही हैं।

Income Tax Slab: केंद्र सरकार अगले महीने पूरक बजट पेश करने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार बैठकें कर रही हैं। आम आदमी को इस बजट से बड़ी राहत की उम्मीदें हैं, वैसे हर बजट से पहले देश की जनता सरकार की ओर उम्मीद की नजर से देखती है।

दरअसल, अब वित्त मंत्रालय बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर छूट से जुड़े विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। पीएम मोदी ने पिछले दिनों अपने संबोधन में कहा था कि मध्यमवर्ग देश के विकास का चालक है और उनकी भलाई और सुविधा हमारी प्राथमिकता है।

सरकार की तैयारी बजट को लेकर तेज

इस बजट में ऐसे में नौकरी-पेशा लोगों को मोदी सरकार से आयकर में छूट की उम्मीद है, वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में बदलाव कर सकती है। खबर है कि सरकार 15 से 17 लाख सालाना आय वालों के लिए आयकर की दरें कम करने पर विचार कर रही है। सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को न्यू टैक्स रिजीम के तहत लाया जाए।

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मालूम हो कि पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को लॉन्च किया था, सरकार न्यू टैक्स रिजीम को लोकप्रिय बनाने के लिए लगातार उसमें बदलाव कर रही है। अब अगर सालाना 15 से 17 लाख कमाने वालों के लिए न्यू टैक्स रिजीम के तहत कम टैक्स का प्रावधान किया जाता है, तो फिर इससे बड़े पैमाने पर लोगों को राहत मिलेगी।

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गौरतलब है कि न्यू टैक्‍स रिजीम के तहत सरकार 7 लाख रुपये तक के सालाना इनकम पर आयकर छूट देती है। वहीं ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम (Old Tax Regime) के तहत 5 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं देना होता है। इसके बाद दोनों पर 50 हजार रुपये का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन भी लागू होता है। यानी न्यू टैक्स रिजीम के तहत सालाना 7।50 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।

जानें नई कर व्यवस्था में

  • 0-3 लाख की वार्षिक आय पर कर नहीं लगता।
  • 3-6 लाख की आय पर 5% कर लगता है।
  • 6-9 लाख की आय पर 10% कर लगता है।
  • 9-12 लाख की आय पर 15% कर लगता है।
  • 12-15 लाख की आय पर 20% कर लगता है।
  • 15 लाख से ज़्यादा की आय पर 30% कर लगता है।
  • इसके अलावा, सभी आय वर्गों पर 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाया जाता है।

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