Indian Railways: अब ट्रेन की चेन पुलिंग करने पर चुकाना होगा 1 लाख रुपए तक जुर्माना, जानें क्या हैं मामला
Indian Railways News: अब बिना किसी वैध कारण के ट्रेन की चेन खींचना अब आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। पश्चिम मध्य रेलवे ने चेन पुलिंग करने पर जुर्माने के साथ अब ट्रेन जितनी देर रुकेगी उसका खर्चा भी अवैध रूप से चेन पुलिंग करने वाले से वसूला जाएगा।
Indian Railways News: उज्जवल प्रदेश डेस्क. भारतीय ट्रेनौं में चैन खींचना बहुत आम बात हैं यहां पर यात्री कई बार किसी कारण के भी चैन पुलिंग कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा करने वालों की खैर नहीं हैं क्योंकि अब बिना किसी वैध कारण के ट्रेन की चेन खींचना अब आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। पश्चिम मध्य रेलवे ने चेन पुलिंग करने पर जुर्माने के साथ अब ट्रेन जितनी देर रुकेगी उसका खर्चा भी अवैध रूप से चेन पुलिंग करने वाले से वसूला जाएगा।
भोपाल मंडल के रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने बताया कि अक्सर देखा गया है कि कुछ यात्रियों द्वारा बिना उचित कारण अलार्म चेन पुलिंग करने से न केवल गाड़ियां देरी से चलती हैं, जबकि भारतीय रेलवे को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए 06 दिसंबर 2024 से रेल सुरक्षा बल (RPF) द्वारा एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है।
इस अभियान के तहत अवैध अलार्म चेन पुलिंग पर जुर्माने के साथ ट्रेन रोकने का खर्च तक वसूला जाएगा। अब अगर किसी यात्री ने बिना उचित कारण के अलार्म चेन खींचीं तो उसे ₹1000 का जुर्माना ही नहीं बल्कि ट्रेन को रोकने (डिटेंशन) का खर्च भी चुकाना होगा। रेलवे ने यह लागत ₹8,000 प्रति मिनट निर्धारित की है।
उदाहरण के तौर पर अगर ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकी तो जुर्माना ₹8,000x 5=₹40,000 और इसमें चेन पुलिंग का ₹1000 जोड़ने पर कुल जुर्माना ₹41000 होगा। अगर ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकी तो कुल जुर्माना ₹1000+₹8,000×10=₹81000। यह लागत और भी बढ़ सकती है, क्योंकि चेन पुलिंग से प्रभावित अन्य गाड़ियों का भी डिटेंशन चार्ज चेन पुलिंग करने वाले से वसूला जाएगा जो ₹1 लाख तक पहुंच सकता है।
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सिर्फ इन्हीं कारणों पर मान्य होगी अलार्म चेन पुलिंग
- अगर यात्री की जान को खतरा हो जैसे गिरने की स्थिति में दुर्घटना टालने के लिए।
- 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों या 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति का छूट जाना जैसे अगर वह चढ़ नहीं पाए और ट्रेन चल पड़ी। इनके अलावा हर अन्य कारण को अवैध माना जाएगा।
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