Car Scrap Policy : पुरानी गाड़ी सड़क पर जप्त होना शुरू, जान ले क्या है नियम

Vehicles Scrapping Policy 2023: अगर आप 2 पहिया या चार पहिया वाहन लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं तो इन नियमों की अनदेखी ना करें अन्यथा चालान कटने के साथ-साथ आपकी गाड़ी भी जप्त की जा सकती है।

Car Scrap Policy: उज्जवल प्रदेश, नई दिल्ली. अप्रैल महीने खत्म होने के बाद कई नए लागू किए गए नियम अब सड़कों पर असर दिखाने लग गए हैं। मई महीने के पहले सप्ताह से ही वाहन चालकों के लिए नए नियम कठोरता से लागू किए जा रहे हैं। अगर आप 2 पहिया या चार पहिया वाहन लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं तो इन नियमों की अनदेखी ना करें अन्यथा चालान कटने के साथ-साथ आपकी गाड़ी भी जप्त की जा सकती है।

भारत में स्क्रैप नीति को लागू किया गया है जिसके तहत सरकारी गाड़ियां जो 15 साल से ऊपर का समय सड़कों पर व्यतीत कर चुकी हैं उन्हें सड़कों से हटाया जा रहा है। कई राज्य सरकारों ने अपने ऐसे गाड़ियों की लिस्ट तैयार कर ली है जिन्हें सड़कों पर से हटाने की कार्यवाही शुरू की जा रही है। राज्य सरकार तैयारी के रूप में 10 साल से 15 साल के उम्र वाले वाहनों तथा 15 साल से 20 साल के साथ-साथ 20 साल से ऊपर के हो चुके वाहनों के अलग-अलग लिस्ट तैयार किए हैं।

Car Scrap Policy in India

अब इन पुराने वाहनों के जगह पर नए वाहन तैनात किए जाएंगे तथा यथासंभव इलेक्ट्रिक गाड़ियों से रिप्लेसमेंट तैयार किया जाएगा। अपनी नींद पूरी कर चुकी गाड़ियां स्क्रैप सेंटर भेजी जाएंगी जहां इन्हें पूर्ण रूप से स्क्रेप कर दिया जाएगा।
आम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है।

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आम लोगों के लिए यह और बड़ा परेशानी का सबब हो चुका है। सड़कों पर चल रही पुरानी गाड़ी उनको अब ट्रैफिक पुलिस और रोको टोको अभियान के तहत गाड़ियां रोक सकती हैं तथा जुर्माना या जप्त कर सकते हैं। इस नियम को कठोरता से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जहां लागू किया गया है वहीं देश के अन्य राज्यों में भी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

पूरे कार्यवाही में कुछ इस प्रकार के वाहन सबसे पहले जप्त होंगे

कमर्शियल गाड़ियां है जो अपनी सड़कों पर उम्र 10 साल से ज्यादा पार कर चुके हैं। प्राइवेट डीजल गाड़ियां जो सड़कों पर 10 साल का उम्र पार कर चुकी हैं। प्राइवेट पेट्रोल गाड़ियां जो सड़कों पर 15 साल का उम्र पार कर चुके हैं। अगर आप भी ऐसे वाहनों के मालिक हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है अन्यथा कहीं पर भी आपके गाड़ी का चालान काटा जा सकता है और जप्त कर के स्क्रेप सेंटर भी आ सकता है।

स्क्रैप पॉलिसी के तहत लाए गए हैं नियम

जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकारी वाहनों के लिए लाए गए इस नियम को स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत लाया गया है। इस नियम में दिल्ली जैसे जगहों पर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को चलाने पर प्रतिबंध है। वहीं, पेट्रोल गाड़ियों को 15 साल तक चलाया जा सकता है। इसके बाद इन गाड़ियों को स्क्रैप करना पड़ेगा। सरकार ने इस नियम को सुचारु रूप से चलाने के लिए रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपर्स को भी नियुक्त किया है, जो ऐसी गाड़ियों को नष्ट करने का जिम्मा उठाते हैं।

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इस साल से बंद हो रही डीजल गाड़ियां

अगर आपकी गाड़ी इतनी पुरानी नहीं भी है तो नए एमिशन नॉर्म्स के तहत 1 अप्रैल 2023 से डीजल वाली गाड़ियों की बिक्री बंद हो जाएगी। इससे तहत बीएस 6 स्टेज 2 के नियमों को पूरा नहीं करने वाली गाड़ियों को बेचने की मनाही है और नियम को तोड़ने पर जुर्माने देना पद सकता है। नए नियमों के तहत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजनों को लाया जा रहा है, जिससे CO2 उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा।

Vehicles Scrapping Policy

केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसके तहत अब 15 साल पुराने वाहन (Vehicle Scrappage Policy) सड़क पर नहीं चल सकेंगे। ऐसे सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द कर दिया जाएगा। जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो गया है उन्हें भी स्वत: रद्द माना जाएगा। ऐसे सभी वाहनों का निस्तारण पंजीकृत कबाड़ केंद्र से ही करना होगा।

सरकार के आदेश के मुताबिक 15 साल पुराने सभी वाहनों को केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, निगमों, राज्य परिवहन, पीएसयू के उपक्रम, सरकारी स्वायत्त संस्थानों के साथ कबाड़ करना होगा। इसमें सेना के वाहन शामिल नहीं हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में ही इस संबंध में राज्यों से मंजूरी मांगी थी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों से हरी झंडी मिलने के बाद यह आदेश जारी किया है।

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Vehicle Scrappage Policy में प्राइवेट गाड़ियां भी होंगी ‘कबाड़’

सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सरकार का यह फैसला फिलहाल निजी कारों या मोटर वाहनों के मालिकों के लिए अनिवार्य नहीं है. यानी अगर आपके पास कार या कोई अन्य मोटर वाहन है तो सरकार का यह आदेश आप पर लागू नहीं होगा। हालांकि, अगर आप अपने 15 साल पुराने वाहन को स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत डिस्पोज करते हैं तो आपको नियमानुसार लाभ मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी गाड़ियां के 1 अप्रैल के बाद सड़क पर चलाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इनके स्थान पर नए वाहन लगाए जाएंगे। ये गाड़ी केंद्र और राज्य सरकारों, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशनंस और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे हुए हैं। न्यूज एसेंजी भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग मंडल फिक्की (FICCI) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार एथेनॉल (Ethanol), मेथनॉल (Methanol), बायो-सीएनजी (Bio-CNG), बायो-एलएनजी (Bio-LNG) और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है।

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