मजूदरों का पक्का साथी है CM Majdoor Suraksha Yojana
CM Majdoor Suraksha Yojana : मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई MPCMMSY योजना आज मजदूरों का पक्का साथी बन चुका है। आपदा या हादसे के समय जब अपने भी साथ नहीं देते तब मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना उसकी मददगार बनती है।
- 1 लाख से 5 लाख तक की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है
- स्थायी विकलांगता, प्राकृतिक आपदाओं में है मददगार
- मजदूर का घर क्षतिग्रस्त होने पर 50 हजार तक की मिलती है सहायता
CM Majdoor Suraksha Yojana : मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई MPCMMSY योजना आज मजदूरों का पक्का साथी बन चुका है। आपदा या हादसे के समय जब अपने भी साथ नहीं देते तब मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना उसकी मददगार बनती है।
मप्र मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना (MPCMMSY) असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। मप्र की यह योजना मृत्यु, स्थायी विकलांगता, प्राकृतिक आपदाओं और गंभीर बीमारी जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
योजना के ये हैं लाभ
- मौत के बाद परिजनों की मददगार: यदि किसी पंजीकृत मजदूर की मौत हो जाती है, तो उनके परिवार को 5 लाख रुपए का अनुग्रह राशि दी जाती है।
- पूरी विकलांग होने पर मिलती है राशि: यदि कोई भी पंजीकृत मजदूर किसी हादसे या बीमारी के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उन्हें उनकी विकलांगता की गंभीरता के आधार पर 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की सरकार मदद करती है।
- प्राकृतिक आपदा लाभ: यदि कोई प्राकृतिक आपदा, जैसे कि बाढ़, भूकंप या तूफान, होती है और पंजीकृत मजदूर का घर क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उन्हें ₹10,000 से ₹50,000 तक की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है।
- गंभीर बीमारी लाभ: यदि कोई पंजीकृत मजदूर गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है, जैसे कि कैंसर, हृदय रोग या किडनी रोग, तो उन्हें ₹50,000 तक की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है।
पात्रता
- पात्रता के लिए का निवासी होना।
- 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिये।
- कम से कम 6 महीने तक असंगठित क्षेत्र में काम कर चुका हो।
- 3 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम आय होना चाहिए।
इस तरह करें आवेदन
- इच्छुक मजदूर योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
- “मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना” के लिए आवेदन करें
- ऑफलाइन आवेदन के लिएलोक सेवा केंद्र या श्रम कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और जमा करना होगा।
जरूरी दस्तावेज
- योजना की सीमाएं
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- कार्य का प्रमाण
- बैंक खाता विवरण
इन पर भी हो सकता है विचार
- यह योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सहायक जरूर है, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं जिनपर विचार किया जा सकता है
- अधूरा पंजीकरण न हो: योजना के बारे में जागरूकता की कमी या पंजीकरण प्रक्रिया में जटिलताएं कम पंजीकरण दर का कारण बन सकती हैं।