National Family Scheme: परिवार के मुखिया की मृत्यु पर मिलती है 20 हजार तक की आर्थिक मदद

National Family Scheme: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई मप्र राष्ट्रीय परिवार योजना उन परिवारों के लिए बेहद खास है कि जिस परिवार का मुखिया की मृत्यु को गई हो ।

National Family Scheme: उज्जवल प्रदेश डेस्क. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई मप्र राष्ट्रीय परिवार योजना उन परिवारों के लिए बेहद खास है कि जिस परिवार का मुखिया की मृत्यु को गई हो । ऐसे संकट में यह योजना उस परिवार के सदस्यों के लिए बहुत खास है। इस योजना के तहत आश्रित परिवार के सदस्य को 20 हजार तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

एकमुश्त दी जा जाती है राशि

अगर किसी परिवार के मुखिया अथवा मुख्‍य कमाउ सदस्‍य की मौत हो जाती है तो ऐसे में आश्रित परिवार के सदस्‍य को जीवन निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्‍ध कराई जाती हैं । वहीं 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्‍य परिवार के मुखिया अथवा मुख्‍य कमाउ सदस्‍य की मृत्‍यु होने पर आश्रित परिवार के सदस्‍य को एक मुश्‍त एक ही बार राशि रू. 20,000/ रुपए दिये जाते हैं।

अंतिम संस्कार के लिए मिलते हैं 20 हजार रुपए

इस योजना के तहत ज्यादा गरीब, एवं जिसका कोई न हो ऐसे में शव जिसकी कोई पहचान नहीं है और उस शव के अंतिम संस्कार के लिए कोई तैयार नहीं हो, उनके अंतिम संस्कार के लिए राशि रूपये 3000/- की सहायता प्रदान की जाती है।

18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम होनी चाहिए

इस योजना का लाभ उस परिवार को मिलता है जो गरीबी रेखा या उससे नीचे आते हैं उन्हें दिया जाता है। गरीब परिवार का मुखिया कमाने वाला व्यक्ति की अगर मौत हो चुकी हो। मृतक कमाने वाले की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम होना अनिवार्य है । आवेदक को परिवार का उत्तरवर्ती मुख्य कमाने वाला होना चाहिए।

परिवार का होता है मूल्यांकन

मुखिया की मौत के बाद आपके छोटे बच्चे का मूल्यांकन पूरा होने पर तथा हस्तक्षेप सेवाओं के लिए योग्य पाए जाने के बाद, आप, माता-पिता के रूप में, और एक टीम आपके बच्चे और, आवश्यकतानुसार, आपके परिवार को प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक लिखित योजना विकसित करने के लिए राशि दी जाती है।

1 वर्ष के भीतर आवेदन करना जरूरी है

इस योजना का लाभ लेने के लिए विधवा के लिए 30,000 / – प्रदान किया जाता है। परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद 56460 – शहरी क्षेत्र में 46080 / – और शहरी क्षेत्र में। मृतक की उम्र 60 वर्ष से कम (18 वर्ष और 59 वर्ष के बीच हो) मृत्यु की तारीख से 1 साल के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।

योजना के लाभ के लिए यह दस्तावेज लगाएं

  • आवेदन पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • समग्र आईडी
  • आधार नंबर
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक पासबुक
  • उम्र की पुष्टि के लिए प्रमाण पत्र
  • मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना

Deepak Vishwakarma

दीपक विश्वकर्मा एक अनुभवी समाचार संपादक और लेखक हैं, जिनके पास 13 वर्षों का गहरा अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं में कार्य किया है, जिसमें समाचार लेखन, संपादन और कंटेंट निर्माण प्रमुख हैं। दीपक ने कई प्रमुख मीडिया संस्थानों में काम करते हुए संपादकीय टीमों का नेतृत्व किया और सटीक, निष्पक्ष, और प्रभावशाली खबरें तैयार कीं। वे अपनी लेखनी में समाजिक मुद्दों, राजनीति, और संस्कृति पर गहरी समझ और दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। दीपक का उद्देश्य हमेशा गुणवत्तापूर्ण और प्रामाणिक सामग्री का निर्माण करना रहा है, जिससे लोग सच्ची और सूचनात्मक खबरें प्राप्त कर सकें। वह हमेशा मीडिया की बदलती दुनिया में नई तकनीकों और ट्रेंड्स के साथ अपने काम को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button