Car Scrappage Policy: PM मोदी ने कहा 3 लाख पुरानी गाड़ियां होंगी स्क्रैप

Vehicle Scrappage Policy in India: PM मोदी ने इस बार के बजट में इसके लिए प्रोत्साहन दिये जाने का जिक्र करते हुए कहा कि वाहन स्क्रैपिंग (Car Scrappage Policy) देश में एक बड़ा बाजार बनने जा रहा है। उन्होंने युवाओं और स्टार्टअप इकाइयों को इससे जुड़ने की सलाह दी।

Car Scrappage Policy in India: उज्जवल प्रदेश, नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाहन स्क्रैपिंग (कटायी) नीति को हरित आर्थिक वृद्धि की रणनीति का हिस्सा और पुरानी चीज के पुनर्चक्रण के सिद्धांत पर आधारित पहल बताते हुए गुरुवार को कहा कि देश में अगले कुछ महीने में सरकारी विभागों की तीन लाख पुरानी गाड़ियों को काटा जाएगा। PM मोदी ने इस बार के बजट में इसके लिए प्रोत्साहन दिये जाने का जिक्र करते हुए कहा कि वाहन स्क्रैपिंग देश में एक बड़ा बाजार बनने जा रहा है। उन्होंने युवाओं और स्टार्टअप इकाइयों को इससे जुड़ने की सलाह दी।

PM मोदी ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्तुतीकरण के उपरांत उस पर हितधारकों के साथ वेबीनार की वार्षिक श्रृंखला का उद्घाटन करते हुए कहा, ‘‘भारत की वाहन स्क्रैपिंग नीति हरित वृद्धि की रणनीति का एक अहम हिस्सा है। वाहन काटाई के काम को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस बजट में 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।”

प्रधानमंत्री ने बताया कि आने वाले कुछ महीनों में केंद्र और राज्य सरकार की करीब-करीब 3 लाख गाड़ियों को काटा जाना है। ये गाड़ियां 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इनमें पुलिस के पुराने वाहन, हॉस्पिटल्स के एंबुलेंस, हमारे सार्वजनिक परिवहन निगमों की पुरानी बसें शामिल हैं। श्री मोदी ने वेबीनार में शामिल उद्यमियों से कहा, ‘वाहन स्क्रैपिंग का काम आप सभी के लिए बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है।

यह कहा रीयूज (पुनर्प्रयोग), रिसाइकल (पुनर्चक्रण) और रिकवरी (उपयोगी चीज को निकाल कर अलग करने) के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी च्रकीय अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत देगा।” प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों और स्टार्ट-अप इकाइयों को चक्रीय अर्थव्यवस्था के ऐसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ने की आपील की है।

स्क्रैप पॉलिसी के तहत लाए गए हैं नियम

जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकारी वाहनों के लिए लाए गए इस नियम को स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत लाया गया है। इस नियम में दिल्ली जैसे जगहों पर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को चलाने पर प्रतिबंध है। वहीं, पेट्रोल गाड़ियों को 15 साल तक चलाया जा सकता है। इसके बाद इन गाड़ियों को स्क्रैप करना पड़ेगा। सरकार ने इस नियम को सुचारु रूप से चलाने के लिए रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपर्स को भी नियुक्त किया है, जो ऐसी गाड़ियों को नष्ट करने का जिम्मा उठाते हैं।

इस साल से बंद हो रही डीजल गाड़ियां

अगर आपकी गाड़ी इतनी पुरानी नहीं भी है तो नए एमिशन नॉर्म्स के तहत 1 अप्रैल 2023 से डीजल वाली गाड़ियों की बिक्री बंद हो जाएगी। इससे तहत बीएस 6 स्टेज 2 के नियमों को पूरा नहीं करने वाली गाड़ियों को बेचने की मनाही है और नियम को तोड़ने पर जुर्माने देना पद सकता है। नए नियमों के तहत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजनों को लाया जा रहा है, जिससे CO2 उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा।

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