Old Age Pension Scheme: वरिष्ठों को पीएम मोदी दे सकते हैं बड़ी सौगात
Old Age Pension Scheme: भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 1995 में वृद्धा पेशन योजना का लाभ आज देश के हर वरिष्ठ नागरिक को मिल रहा है। वह चाहे महिला हो या पुरुष ।
- बुजुर्गों का सहारा है वृद्धा पेंशन योजना
- 60 साल की उम्र के बाद मिलता है इस योजना का लाभ
- 1995 में शुरू की गई थी यह योजना
- 2025 के बजट में वरिष्ठों के लिए हो सकती है बड़ी घोषणा
Old Age Pension Scheme: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 1995 में वृद्धा पेशन योजना का लाभ आज देश के हर वरिष्ठ नागरिक को मिल रहा है। वह चाहे महिला हो या पुरुष । 60 साल की उम्र पूरी होते ही उन्हें ग्राम पंचायत, नगर पंचायत व नगर निगम के माध्यम से उन्हें पेंशन दी जाती है। हालांकि 2025 के बजट में पीएम मोदी वृद्धों को एक नई सौगात दे सकते हैं।
NSAP: केन्द्र की मोदी सरकार देश के वरिष्ठों के लिए नए बजट में कुछ नई घोषण कर सकती हैं। वर्तमान में जो वृद्धों को पेंशन दी जा रही है। वह आज की महंगाई के अनुसार बेहद कम है। सामाजिक सुरक्षा के अर्न्तगत निराश्रित वृद्धजनों को उनके भरण पोषण के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गयी है जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को निम्न मानकों/शर्तो के अर्न्तगत पेंशन प्रदान करने की योजना है।
पेंशन पाने हेतु पात्रता
- लाभार्थी की उम्र 60 साल या अधिक होनी चाहिए।
- लाभ पाने वाला बी0पी0एल0 परिवार का हो अथवा उसकी मसिक आमदीनी रु.4000/- तक होनी चाहिए।
- गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त अभ्यर्थी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्र होंगे।
- 60 साल या अधिक आयु के वृद्धजन जो बी.पी.एल.चयन किये गए परिवार के सदस्य न हों उन्हें पेंशन की पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।
- NSAP: सभी राज्यों में सरकार द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन 300 रुपये है और यह 300 रुपये से 2000 रुपये के बीच हो सकती है. 80 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद विधवा को 500 रूपये की वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी.
क्या है प्रस्ताव?
- गरीब वृद्ध, दिव्यांगों और विधवाओं की मौजूदा मासिक पेंशन को 200 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए किया जाए।
- 80 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिये मौज़ूदा मासिक पेंशन को 500 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए करने का प्रस्ताव है।
- 79 साल तक 200 और उसके बाद 500 की मासिक पेंशन दी जाती है। केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) की शुरु की थी, जो आज पूरी तरह से वित्तपोषित केंद्र प्रायोजित योजना है।
- NSAP: वर्ष 2009 में शुरू की गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) 40 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) विधवाओं को पेंशन प्रदान करती है (अंडमान के गैर-निवासी इस सेवा के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं)।
इस तरह करें आवेदन
- निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्णता कर
- स्वयं की दो फोटो होनी चाहिए।
- समग्र आई.डी हो
- आधार नंबर अनिवार्य है
- मोबाईल नंबर
- बैंक पास बुक
- बी.पी.एल. कार्ड
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक हैं।