Only Daughter Scholarship Yojana: इकलौती बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाती है मप्र सरकार
Only Daughter Scholarship Yojana: बेटियों की पढ़ाई बीच में न छूटे इस उद्देश्य शुरू की गई गई मप्र में इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना आज पढ़ाई करने वाली बेटियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
- बेटी का इकलौता होना अनिवार्य है
- परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक लाना होगा
- मप्र का निवासी होना अनिवार्य है
Only Daughter Scholarship Yojana: उज्जवल प्रदेश डेस्क. बेटियों की पढ़ाई बीच में न छूटे इस उद्देश्य शुरू की गई गई मप्र में इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना आज पढ़ाई करने वाली बेटियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना के तहत बेटियों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए सरकार राहत राशि देती है जिससे उसकी आगे की पढ़ाई जारी रहे। हालांकि इस योजना के लिए बेटी का इकलौती होना तथा बोर्ड परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है।
माता-पिता की इकलौती संतान
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई “एकल बालिकाओं के लिए शिक्षा विकास छात्रवृत्ति” योजना का उद्देश्य उन छात्राओं की शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना है जो अपने माता-पिता की इकलौती बेटियाँ हैं। इस योजना के तहत, पात्र छात्राएँ जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं और उन्होंने बोर्ड परीक्षा में कम से कम 60% प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें प्रति वर्ष 5,000/- की छात्रवृत्ति मिलती है
इस योजना की खास बाते
इस योजना के अंतर्गत जिन छात्राओं के माता-पिता की इकलौती बेटी हैं, उन्हें प्रति वर्ष 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है.
छात्राओं को यह छात्रवृत्ति तभी प्रदान की जाती है, जब वे कम से कम बोर्ड परीक्षा में 60% अंकों के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा पास की हो।
योजना का लाभ लेने के लिए यह है जरूरी
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं.
- छात्रों के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन, सरकार की DIGILOCKER सुविधा के तहत किया जाता है.
ये है पात्रता
- आवेदक करने वाली छात्रा होनी चाहिए।
- आवेदक अपने माता-पिता की एकमात्र बालिका होनी चाहिए ।
- छात्रा मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी हो।
- छात्रा को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए।
- लड़की किसी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में कक्षा 11 अथवा 12 में पढ़ रही हो ।
- स्कूल की ट्यूशन फीस 1,500/- प्रति माह से कम हो।
- छात्रा को पिछली कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
सत्यापित करना होगा
- यदि माता-पिता सरकारी कर्मचारी हैं, तो कार्यालय प्रमुख से एक प्रमाण पत्र, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई हो कि आवेदक अपने माता पिता की एकमात्र संतान है, या राशन कार्ड में परिवार सूची की सत्यापित प्रति होना चाहिए।
- यदि माता-पिता सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, तो आवेदक के एकमात्र संतान होने की पुष्टि करने वाला नोटरी से हलफनामा या राशन कार्ड की सत्यापित प्रति आवश्यक है।
आवेदन की यह प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र छात्राएं अपने संबंधित विद्यालयों/संस्थानों के प्रधानाचार्य से संपर्क कर सकती हैं।
नोट: स्कूल के छात्र का प्रोफ़ाइल शिक्षा पोर्टल पर दर्ज है https://shikshaportal.mp.gov.in/ छात्र द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड और प्रमाणपत्र के अनुसार शैक्षणिक संस्थान के शिक्षक द्वारा हो ।
जरूरी दस्तावेज़
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- आधार कार्ड
- मप्र का निवास प्रमाण पत्र
- एकल संतान प्रमाण पत्र/दस्तावेज
- राशन कार्ड
- कक्षा 10वीं/11वीं की अंकतालिका
- समग्र आईडी
- बैंक पासबुक
- आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज