Property Rule: रजिस्ट्री के बाद नामांतरण है जरूरी, तभी आपकी प्रापर्टी है सुरक्षित
Property Rule: रजिस्ट्री करवाने के एक माह के अंदर आपने प्रॉपर्टी का नामांतरण नहीं कराया तो तीसरा व्यक्ति आपको अदालत के दरवाजे पर खड़ा कर सकता है और खरीदी हुई संपत्ति आपके हाथ से जा सकती है।
Property Rule: उज्जवल प्रदेश डेस्क. रजिस्ट्री करवाने के एक माह के अंदर आपने प्रॉपर्टी का नामांतरण नहीं कराया तो तीसरा व्यक्ति आपको अदालत के दरवाजे पर खड़ा कर सकता है और खरीदी हुई संपत्ति आपके हाथ से जा सकती है।
जरूरी डॉक्यूमेंट्स
कम लोग ही जानते हैं या जानने की कोशिश ही नहीं करते कि रजिस्ट्री करवा लेने से आपकी रजिस्ट्री सुरक्षित है। बता दें कि जिस आदमी के पास प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है तो लगभ यह माना जाता है कि इस संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार है। हम आपको बता दें कि प्रॉपर्टी के नियम के अनुसार सिर्फ रजिस्ट्री करवा लेने से आप संपत्ति के पूरे मालिक हो गए हैं तो आप यहां पर गलत हैं। इसके लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिये।
म्यूटेशन करवाना आवश्यक है
प्रॉपटी के मालिकाना अधिकार के लिए रजिस्ट्री को एक महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट्स माना गया है। मगर एक दूसरे दस्तावेज भी हक के लिए आवश्यक होता है और वह है नामांत्रण। जमीन या माकान खरीदने के बाद आपको इसकी रजिस्ट्री करवानी जरूरी है। ठीक इसी तरह आपको नामंत्रण भी करवान जरूरी है।
दाखिल खारिज के नाम से हम इसे जानते हैं
जब भी हम प्रापर्टी की रजिस्ट्री के बाद नामांत्रण करवाते हैं तो इसका मतलब साफ है कि एक आदमी प्रापर्टी से खारिज हो है तो वहीं उस प्रॉपर्टी पर दूसरा आदमी दाखिल हो रहा है। संपत्ति के इस आदान प्रदान को हम दाखिल खारिज कहते हैं।
स्वामित्व से जुड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। म्यूटेशन संप्तति के रिकॉर्ड में नाम बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जब तक म्यूटेशन नहीं होता, संपत्ति कानूनी रूप से आपके नाम पर माना जाएगा।
नामांतरण नहीं तो आप हो सकते हैं प्रापर्टी से बाहर
अगर आप ने खरीदी हुई जमीन का नामांतरण नहीं कराया तो भविष्य में जिससे आपने जमीन लिया है तो उसके बच्चे उस जमीन पर मालिकाना हक जता कर आपको अदालत के चौखट पर खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि आप कानूनी तौर पर प्रापर्टी के हकदार नहीं हैं।
बता दें कि तीसरा व्यक्ति भी इस संपत्ति पर अपना दावा कर सकता है। ऐसे में नामांतरण यानी म्यूटेशन करवाना आपके लिए ज्यादा सुरक्षित और पुख्ता माना जाएगा।