Rajasthan Diggi Anudan Yojana: तालाब निर्माण, नहरी क्षेत्र विस्तार के लिये मिलेगा अनुदान
Rajasthan Diggi Anudan Yojana: राजस्थान की सरकार ने किसानों के लए डिग्गी योजना शुरू की है, जिसके तहत तालाब निर्माण, नहरी क्षेत्र विस्तार के लिये अनुदान दिया जाएगा। 0.5 हैक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

Rajasthan Diggi Anudan Yojana: उज्जवल प्रदेश डेस्क. राजस्थान की सरकार ने किसानों के लए डिग्गी योजना शुरू की है, जिसके तहत तालाब निर्माण, नहरी क्षेत्र विस्तार के लिये अनुदान दिया जाएगा। 0.5 हैक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है।
इन प्रयासों में डिग्गी निर्माण, तालाब निर्माण, नहरी क्षेत्र विस्तार, सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, वृष्टि जल संचयन, सिंचाई प्रणालियों में सुधार, जल बचत तकनीकों का प्रशिक्षण आदि शामिल है। अब एक ताजा अपडेट के अनुसार 10,000 किसानों को डिग्गी निर्माण पर अनुदान दिया जाएगा।
डिग्गी निर्माण के वार्षिक लक्ष्य को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 करने की घोषणा
राजस्थान सरकार ने 2025- 26 के लिये डिग्गी निर्माण योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए इस योजना में बदलाव करने के उद्देश्य से बजट में भी बढ़ोत्तरी की है। बता दें कि राजस्थान सरकार ने सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की दिशा में इस वर्ष के बजट में डिग्गी निर्माण के वार्षिक लक्ष्य को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 करने की घोषणा की है।
“पहले आओ-पहले पाओ” के आधार पर मिलेगा किसानों को अनुदान
डिग्गी निर्माण योजना में किसानों के चयन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहले डिग्गी निर्माण के लिए किसानों का चयन लॉटरी के आधार पर होता था। अब “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर डिग्गी निर्माण पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। पिछले आवेदनों और नए आवेदनों को क्रमानुसार अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
चेतावनी बोर्ड लगाना भी अनिवार्य होगा
बता दें कि डिग्गी निर्माण के लिए सरकारी गाइड लाइन के अनुसार आवेदन करने वाले किसानों के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर सिंचित कृषि योग्य जमीन होना जरूरी है। इसके साथ ही इसके अलावा, नहरी क्षेत्र के किसान, जहां सिंचाई बारी स्वीकृत है, ही अनुदान के पात्र होंगे। डिग्गी निर्माण के बाद चेतावनी बोर्ड लगाना भी अनिवार्य होगा।
45 दिनों के अंदर सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी
राज्य सरकार की तरफ से इस योजना का लाभ किसानों को उनके वर्ग के अनुसार मिलेगा लघु और सीमांत किसानों को 85% तक अनुदान यानी 3.40 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, वहीं सामान्य श्रेणी के किसानों को 75% अनुदान यानी 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। अनुदान की यह राशि 0.5 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को 45 दिनों के अंदर सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।