RG Kar Rape-Murder: रॉय को फांसी से छूट, उम्रकैद की सजा

RG Kar Rape-Murder: सियालदह में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को मौत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

RG Kar Rape-Murder: उज्जवल प्रदेश, कोलकाता. सियालदह में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को मौत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि यह ‘दुर्लभतम में से दुर्लभतम’ मामला नहीं है। अदालत ने राज्य को बलात्कार और हत्या मामले में आरजी कर डॉक्टर के परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की थी। हालांकि, अदालत में रॉय ने मौत की सजा का विरोध किया। रिपोर्ट के अनुसार, दोषी ने मामले में सजा सुनाए जाने से पहले अदालत से कहा, “मुझे फंसाया जा रहा है और मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया है और फिर भी मुझे दोषी ठहराया गया है।

अदालत ने रॉय को 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी (पीजीटी) डॉक्टर के साथ बलात्कार करने और फिर उसकी हत्या करने का दोषी पाया। शनिवार, 18 जनवरी को फैसला सुनाया गया। रॉय को जघन्य अपराध के अगले दिन गिरफ्तार किया गया था। उन्हें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था।

सुनवाई के दौरान रॉय ने कुछ चौंकाने वाले दावे किए कि अपराध में एक आईपीएस अधिकारी भी शामिल था। मुझे झूठा फंसाया गया है। मैंने ऐसा नहीं किया है। जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार रॉय ने कहा, इसमें एक आईपीएस शामिल है।

यह फैसला लगभग पांच महीने बाद सुनाया गया जब शहर के उत्तरी हिस्से में स्थित सरकारी अस्पताल में रॉय द्वारा एक पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। रॉय कोलकाता पुलिस के साथ एक नागरिक स्वयंसेवक थे। पीजीटी डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार रूम से बरामद किया गया था। बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया।

इस मामले की सुनवाई 12 नवंबर को शुरू हुई थी। रॉय के मुकदमे की सुनवाई 9 जनवरी को पूरी हुई, जिसके दौरान 50 गवाहों की जांच की गई, पीटीआई ने बताया।

सजा की घोषणा से एक दिन पहले, रॉय की 70 वर्षीय मां ने रॉय के लिए कोई प्यार नहीं जताया और रविवार (19 जनवरी) को संवाददाताओं से कहा कि उनके बेटे को उसके अपराध के लिए कोई भी सजा मिलनी चाहिए, भले ही इसका मतलब मौत तक फांसी हो।

अगर अदालत उसे फांसी पर लटकाने का फैसला करती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उसका अपराध कानून की नजर में साबित हो चुका है, मैं अकेले रोऊंगी लेकिन इसे एक अपराध के रूप में स्वीकार करूंगी। संजय की मां मालती रॉय ने कहा, यह किस्मत का खेल है, नियति ने ऐसा कुछ लिखा है। इस मामले ने व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया था और यहां तक ​​कि इसने राजनीतिक रूप भी ले लिया था, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की थी।

Deepak Vishwakarma

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