MP Teerth Darshan Yojana: फ्री में करें रामेश्वरम, कामाख्या, द्वारका, शिर्डी और पुरी की तीर्थयात्रा, ऐसे करे Online Apply
Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana के तहत इस बार 21 जनवरी से 29 मार्च के बीच करीब 20 ट्रेनें चलेंगी, जिसमें करीब 2 माह में 20 हजार यात्रियों को विभिन्न शहरों से लेते हुए करीब पांच से छह तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी।
Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana 2023: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. तीर्थयात्रा करने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, वे फ्री में रामेश्वरम, कामाख्या, द्वारका, शिर्डी और जगन्नाथ पुरी की तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, बस इसके लिए उन्हें अपने जिले या तहसील के कार्यालय में पहुंचकर आवेदन करना होगा, इस बार सरकार ने करीब 20 हजार यात्रियों को तीर्थ यात्रा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत करीब 20 ट्रेनें चलेंगी।
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत इस बार 21 जनवरी से 29 मार्च (मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन कब जाने वाली है) के बीच करीब २० ट्रेनें चलेंगी, जिसमें करीब 2 माह में 20 हजार यात्रियों को विभिन्न शहरों से लेते हुए करीब पांच से छह तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए नि:शुल्क चाय, नाश्ता और भोजन की सुविधा रहेगी।
वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना लिस्ट में पूरे समय यात्रियों के स्वास्थ को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स की टीम भी साथ रहेगी। अच्छी बात यह है कि जो वरिष्ठ नागरिक या बुजुर्ग व्यक्ति सिंगल जा रहा है और उन्हें देखभाल के लिए किसी की जरूरत है, तो वे अपने साथ एक युवा को भी ले जा सकते हैं। आईये जानते हैं तीर्थयात्रा में जाने के लिए और क्या क्या नियम हैं। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के अंतर्गत मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2022 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पात्रता व आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को साझा करने जा रहे है।
ऐसे करें तीर्थ यात्रा में शामिल होने के लिए आवेदन
- 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक हो सकते हैं यात्रा में शामिल।
- महिलाओं को आयु में करीब 2 वर्ष की छूट रहेगी।
- ऐसे आवेदक जिनकी उम्र 65 वर्ष या अधिक है, जो अपने साथ किसी सहायक को साथ ले जाना चाहते हैं तो सहायक का आवेदन अलग से भरना होगा।
- यात्रा में शामिल होने वाले वरिष्ठ नागरिक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फार्म डाउनलोड करें। इस फार्म का प्रिंट निकलाकर उसे पूरा भर दें।
- फार्म के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी।
- समग्र आईडी की फोटोकॉपी ।
- मूल निवासी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।
- फार्म के साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो।
- वोटर कार्ड की फोटोकॉपी।
- चिकित्सक द्वारा स्वस्थ प्रमाण पत्र।
- कोरोना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र।
- फार्म में अपना मोबाइल नंबर व पूरी डिटेल भरें।
- आवेदन पत्र को भरकर अपने तहसील कार्यालय या उप तहसील कार्यालय में जाकर जमा करवा दें।
फार्म का सत्यापन होने के बाद अगर आप पूर्ण रूप से यात्रा के लिए योग्य पाए जाते हैं, तो आपके मोबाइल नंबर पर इसकी सूचना आ जाएगी, इसके बाद आप यात्रा के तैयारी करें, आपके जिले या समीपस्थ जिले से जहां से ट्रेन निकलेगी, आपको उसी रेलवे स्टेशन से यात्रा शुरू करनी है, यात्रा 21 जनवरी से 29 मार्च तक चलेगी।
एमपी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना |
योजना की शुरुआत | वर्ष 2012 में |
वर्ष | 2023 |
संबंधित विभाग | धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य विभाग |
योजना शुरू की गयी | एमपी राज्य सरकार के द्वारा |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश राज्य के वृद्धजन नागरिक |
उद्देश्य | वृद्धजन व्यक्तियों को तीर्थ दर्शन करवाना |
लाभ | निशुल्क तीर्थ यात्रा |
आधिकारिक वेबसाइट | tirthdarshan.mp.gov.in |
आवेदन प्रक्रिया | Online |
मध्य प्रदेश तीर्थ दर्शन योजना आवेदन फॉर्म | यहाँ से डाउनलोड करें |
Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana के उद्देश्य
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना-का मुख्य उद्देश्य राज्य के ऐसे गरीब परिवार के वृद्धजनों को तीर्थ दर्शन करवाना जो अपने आर्थिक स्थिति के कारण तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते है। बुढ़ापे जीवन में वृद्ध व्यक्तियों को विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए यह योजना एक विशेष प्रकार से वृद्ध व्यक्तियों को सहयोग प्रदान करेगी। यात्रा के दौरान सभी नागरिकों की खाने पीने रहने की व्यवस्था योजना के अंतर्गत ही किया जायेगा। लाभार्थियों को यात्रा करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं भरना होगा। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की इस स्कीम के माध्यम से तीर्थ यात्रा में जाने वाले वृद्धजन व्यक्ति अपने साथ में एक सहायक को भी ले जा सकते है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन हेतु तीर्थ स्थान की सूची
एमपी राज्य सरकार के माध्यम से नागरिकों को तीर्थ दर्शन करवाने हेतु विभिन्न तीर्थ स्थलों को चयनित किया गया है। हमारे द्वारा नीचे सूची में सभी तीर्थ स्थलों की सूची अंकित की गयी है। आप नीचे दी गयी जानकारी के आधार पर देख सकते है की कौन कौन से तीर्थ स्थलों को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ स्थल योजना हेतु चयनित किया गया है। सभी तीर्थ स्थलों के नाम इस प्रकार सूची में वर्णित किये गए है।
क्र संख्या | परिशिष्ट Appendix एक | क्र संख्या | परिशिष्ट Appendix दो |
1 | श्री द्वारकापुरी | 1 | काशी – गया |
2 | बद्रीनाथ | 2 | अमृतसर – वैष्णोदेवी |
3 | जगनाथपुरी | 3 | हरिद्वार – ऋषिकेश |
4 | केदारनाथ | 4 | पूरी – गंगासागर |
5 | द्वारिकापुरी | 5 | तिरुपति – श्री कालहस्ती |
6 | हरिद्वार | 6 | द्वारका – सोमनाथ |
7 | वैष्णोदेवी | 7 | रामेश्वरम् – मदुरई |
8 | अमरनाथ | ||
9 | शिर्डी | ||
10 | अजमेर शरीफ | ||
11 | तिरुपति | ||
12 | श्रवणबेलगोला | ||
13 | काशी (वाराणसी) | ||
14 | अमृतसर | ||
15 | गया | ||
16 | रामेश्वरम | ||
17 | सम्मेद शिखर | ||
18 | कामाख्या देवी | ||
19 | मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थल उज्जैन, मेहर, श्री रामराजा मंदिर ओरछा, चित्रकूट,ओंकारेश्वर, महेश्वर और मुडवारा | ||
20 | वेलाकानी चर्च (नागपट्टनम) | ||
21 | पटना साहिब | ||
22 | गंगासागर | ||
23 | गिरनार जी |
MP Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana Eligibility
- मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक एमपी राज्य का मूल निवासी नागरिक होना आवश्यक है।
- आवेदक व्यक्ति की आयु आवेदन हेतु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना में महिलाओं को तीर्थ यात्रा हेतु 2 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है। यानी की 58 वर्ष की आयु वाली महिलाएं तीर्थ यात्रा हेतु आवेदन कर सकते है।
- 60% विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकार के द्वारा कोई आयु निर्धारित नहीं की गयी है।
- MP Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana हेतु आवेदक व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- पति पत्नी को एक साथ तीर्थ दर्शन करने हेतु योजना के अंतर्गत किसी एक को यात्रा के लिए पात्र होना अनिवार्य है। चाहे दोनों में से किसी एक की आयु 60 से कम क्यों न हो।
- व्यक्ति को अपने जीवन काल में नाम निर्दिष्ट किसी एक तीर्थ स्थल का एक बार तीर्थ यात्रा का लाभ दिए जाने का प्रावधान
- तीर्थ यात्रा हेतु समूह बनाकर आवेदन किया जा सकता है, समूह का मुखिया मुख्य आवेदक होगाı किन्तु ऐसा समूह 25 व्यक्तियों से अधिक का नही होगा।
- मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से पांच वर्ष की अवधि के बाद आवेदक नागरिक पुनः यात्रा हेतु आवेदन कर सकते है।
- आवेदक योजना के अनुसार यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो, और किसी संक्रामक रोग जैसे – कोंजेष्टिव ,टी.बी.,कुष्ठ रोग , कार्डियाक, कोरोनरी अपर्याप्तता, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, शवास में अवरोध सम्बन्धी बीमारी, मानसिक व्याधि, संक्रमण, आदि से ग्रसित नहीं होना चाहिए।
तीर्थ यात्रा परिपत्र कैसे डाउनलोड करें ?
- एमपी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना परिपत्र डाउनलोड करने के लिए http://www.tirthdarshan.mp.gov.in पोर्टल में प्रवेश करें।
- पोर्टल में प्रवेश करने के पश्चात होम पेज में ”फॉर्म डाउनलोड करें ” के सेक्शन में ”परिपत्र डाउनलोड करें” के ऑप्शन में क्लिक करें।
- इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद तीर्थ यात्रा परिपत्र खुलकर आएगा।
- अब आवेदक इस परिपत्र को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले सकते है।
- परिपत्र में तीर्थ यात्रा से संबंधी सभी प्रकार की जानकारी को वर्णित किया गया है।
- इस तरह से एमपी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना परिपत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।