Ladli Behna Yojana की 11वीं किस्त समय से पूर्व होगी जारी, जानें Live अपडेट !
Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में लाड़ली बहना योजना की 10वीं किस्त जारी हो चुकी है और अब संभावना है कि लोकसभा चुनाव (Lok Sabha) की आचार संहिता (code of conduct) को देखते हुए तय समय से पहले 11वीं किस्त भेजी जा सकती है, हालांकि अंतिम फैसला मोहन सरकार को ही लेना है।
Chief Minister Ladli Behna Yojana in Hindi: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. 1.29 करोड़ मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (Chief Minister Ladli Behna Yojana) के करोड़ों लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। त्यौहारों को देखते हुए सीएम डॉ मोहन यादव ने तय समय से पहले 1 मार्च को योजना की 10वीं किस्त के लिए ₹1576 करोड़ की राशि जारी कर दी है। इसके तहत प्रत्येक बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजे गए है। अब अगली किस्त अप्रैल में जारी की जाएगी। संभावना है कि लोकसभा चुनाव (Lok Sabha) की आचार संहिता (code of conduct) को देखते हुए 11वीं किस्त भी समय से पहले भेजी जा सकती है, हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टी होना बाकी है।
क्या है लाड़ली बहना योजना – Ladli Behna Yojana
दरअसल, लाड़ली बहना योजना पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा मई 2023 में शुरू की गई थी। इसमें 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने का फैसला किया गया था और फिर इसकी पहली किस्त 10 जून को जारी की गई थी, इसके बाद रक्षाबंधन 2023 पर राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया था। अब इस योजना के तहत 1250 रुपए महीना के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये मिलते हैं। (Chief Minister Ladli Behna Yojana)
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लाड़ली बहना योजना के नियम के तहत, हर महीने की 10 तारीख को करोड़ों बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजे जाते है, लेकिन इस बार होली-शिवरात्रि को देखते हुए 1 मार्च को 10वीं किस्त भेजी गई है। अब अगली किस्त 10 अप्रैल में जारी होनी है, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि 11वीं किस्त भी समय से पहले जारी की जा सकती है, हालांकि अभी अधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है। यह कयास इसलिए लगाए जा रहे है क्योंकि पिछले साल विधानसभा चुनाव के कारण प्रदेश सरकार की ओर से किस्त 10 अक्टूबर की बजाय 4 अक्टूबर को यानि छह दिन पहले ही किस्त जारी कर दी गई थी।
किन Ladli बहनों को मिलता है लाभ
इस योजना में 1 जनवरी 1963 के बाद लेकिन 1 जनवरी 2000 तक जन्मी मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी समस्त विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता समेत) वर्ष 2023 में आवेदन के लिए पात्र मानी जाती है।वही महिलाएं, खुद या उनके परिवार में कोई टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए और परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये होना चाहिए।