Hit and Run Case में आया नया प्रावधान, वाहन चालान को भागना पड़ेगा बहुत भारी

Hit and Run Case: जब कोई चालक लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते समय किसी व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और फरार हो जाता है तो हिट एंड रन का मुकदमा दर्ज होता है ।

Hit and Run Case News: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. अब वाहन चालक सड़क दुर्घटना के बाद मौके से फरार होकर बच नहीं सकता। दरअसल नए प्रविधानों के अनुसार वाहन चालक को पुलिस की सूचना देनी होगी। यदि सूचना नहीं दी और बाद में पकड़े गए तो 10 वर्ष का कारावास और सात लाख रुपये का अर्थदंड भी देना होगा।

आरोपित के लिए छूटना आसान नहीं

प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता 2023 में अगर किसी की लापरवाही से किसी शख्स की मौत हो जाती है तो ऐसे में आरोपित के लिए छूटना आसान नहीं होगा। आइपीसी की धारा 104 के तहत लापरवाही से मौत या फिर जल्दबाजी या लापरवाही से हुई मौत के अपराध में पहले दो वर्ष की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रविधान था।

10 वर्ष का कारावास और सात लाख तक अर्थदंड

प्रस्तावित विधेयक में इसके लिए 10 वर्ष का कारावास और सात लाख तक के अर्थदंड का प्रविधान किया गया है। ऐसा अपराध जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, इसमें आरोपित घटना स्थल से भाग जाता है या घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या न्यायाधीश को घटना की रिपोर्ट नहीं करता है तो उसे कारावास और अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जाएगा।

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तो होता है हिट एंड रन का मुकदमा

बता दें कि जब चालक लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते समय किसी व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और फरार हो जाता है तो हिट एंड रन का मुकदमा दर्ज होता है ।

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