प्रदेश के नगरीय निकायों में पेंशनरों की महंगाई राहत दर में वृद्धि

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप और नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री श्री कैलाश विजवर्गीय के निर्देश पर प्रदेश के नगरीय निकायों के पेंशनरों की मंहगाई राहत दर में बढ़ोत्तरी की गई है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त श्री भरत यादव ने आदेश जारी किए है।

प्रदेश में अब नगरीय निकायों के पेंशनरों को मंहगाई राहत की दर में राज्य शासन के पेंशनरों के समान लाभ मिलेगा। छठवें वेतनमान में पेंशन पर 239 प्रतिशत तथा सातवें वेतनमान में पेंशन पर 50 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है। यह आदेश मूल पेंशन व परिवार पेंशन दोनों पर लागू होगा। पेंशनरों को महंगाई राहत दर में वृद्धि एक अक्टूबर 2024 से स्वीकृत की गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी स्थानीय निकायों के कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।

 

Related Articles

Back to top button