MP Election Result 2023: धारा 144 लागू, जूलूस -रैली पर प्रतिबंध
MP Election Result 2023: इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
MP Election Result 2023: उज्जवल प्रदेश, भाेपाल. जिले में सात विधानसभा क्षेत्र की रविवार को जिला जेल में सुबह आठ बजे से मतगणना की जाएगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ऐसे में सभी तरह के जुलूस, रैली, आयोजन और एक जगह लोगों के एकत्रित होने आदि के लिए अनुमति लेनी होगी। यदि बिना अनुमति आयोजन किए गए तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जिले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई थी।
जानकारी के अनुसार जिला जेल भोपाल में रविवार सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। इससे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने चुनाव गतिविधियों की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
आदेश के प्रमुख बिंदु – MP Election Result 2023
- सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे।
- किसी भी राजनीतिक दल, जीते हुए प्रत्याशी, उनके समर्थकों,व्यक्तियों समूह एवं संस्था द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार,आग्नेय शस्त्र, हाकीडण्डा, राड आदि लेकर नहीं चलेंगे।सभी तरह के आयोजन में हवाई फायर वर्जित रहेंगे।
- किसी भी राजनीतिक दल,जीते हुए प्रत्याशी उनके समर्थकों व्यक्तियों समूह, एवं संस्था द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन , साधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। शासकीय – अशासकीय स्कूल मैदान भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी
- किसी भी राजनीतिक दलों, जीते हुए प्रत्याशी, उनके समर्थकों व्यक्तियों समूह एवं संस्था, समूह या अन्य या डीजे अथवा बैंड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैंड, डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा।