MP New Traffic Rules: प्रदेश में अब एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड का रास्ता रोकने पर लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना
MP Traffic Rules: मध्य प्रदेश में अब इमरजेंसी वाहनों (एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड) का रास्ता रोकने पर भरना होगा 10000 रुपए का जुर्माना, जानें बिना हेलमेट कितना कटेगा चालान
MP Traffic Rules: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. मध्यप्रदेश में अब नया मोटर यान अधिनियम लागू हो गया है। जिसके बाद अब अगर आप ट्रेफिक के नियम तोड़ते है तो आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। दरअसल मध्यप्रदेश सरकार ने मोटर यान अधिनियम पर जबलपुर हाईकोर्ट में नोटीफिकेशन पेश किया है। इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा जारी इस नियम को प्रदेश में लागू नहीं किया गया था। इसी संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि केन्द्र के मोटर यान अधिनियम को राज्य में भी लागू किया जाए।
ये याचिका नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉक्टर पी जी नाजपांडे ने दाखिल की थी। हालांकि फैसला आने से पहले ही सरकार ने केन्द्र के नोटिफिकेशन पर सहमति जता दी है। जिसके बाद केंद्र सरकार के संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में लागू कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी प्रकाशित किया है। सरकार द्वारा उक्त जानकारी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष पेश की गयी।
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एमपी में मोटर व्हीकल एक्ट (MP Moter Vehicle Act) के तहत जुर्माने की लागू राशि में भी बढ़ोत्तरी की गई है। अब एमपी में भी केंद्र के समान जुर्माना राशि लागू होगी। जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान अधिसूचना की पेश की गई। सबसे अधिक जुर्माना एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड सहित अन्य आपातकालीन वाहन के रास्ता रोकने पर देना होगा।
- यदि सड़क पर जा रही एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड का रास्ता रोका तो आपको 10,000/- रुपये का जुर्माना भरना होगा।
- यदि बिना हेलमेट के वाहन चलाते पकड़े गए तो 300/- रुपये का जुर्माना।
- बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चलाते पकड़े गए 500/- रुपये का जुर्माना।
- बिना इंश्योरेंस वाहन चलाते पकड़े गए तो 2000/- रुपये जुर्माना।
- बिना परमिट के आपने गाड़ी चलाई और पकड़े गए तो 10,000/- रुपये जुर्माना।
- बिना लाइसेंस वाहन चलाते मिले तो 1000/- रुपये जुर्माना।
- तेज हॉर्न बजाते वाहन पकड़ा गया तो 1000/- रुपये का जुर्माना।
- ओवर स्पीडिंग करते हुए पकड़े गए तो 1000 /- रुपये से 3000 /- रुपये तक जुर्माना।
- फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाते पकड़े गए तो 3000/- रुपये जुर्माना।
- वाहन से वायु प्रदूषण करते मिले तो 10,000/- रुपये तक का जुर्माना भरना होगा।
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