किस करते हुए कपल का वीडियो हुआ वायरल, देखें वीडियो
Latest Viral Video: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के कालीघाट मेट्रो स्टेशन में एक कपल खुलेआम किस कर रहा था। जिसका वीडियों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कपल को एक-दूसरे को किस कर रहा है।
Latest Viral Video: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के कालीघाट मेट्रो स्टेशन में एक कपल खुलेआम किस कर रहा था। जिसका वीडियों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कपल को एक-दूसरे को किस कर रहा है। किसी शख्स ने इनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।
वायरल हो रहे वीडियो में कालीघाट मेट्रो स्टेशन का नाम साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन घटना की तारीख और समय का पता नहीं चल पाया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद मीम्स और ट्रोल्स की बाढ़ आ गई है। जहां कुछ लोग इस घटना को सामान्य मान रहे हैं, वहीं कई लोग इसे सार्वजनिक रूप से अनुचित ठहरा रहे हैं।
Kolkata Metro Station.
कुछ नागरिकों ने इन्हे मना भी किया
लेकिन लड़की-लड़का फिर भी नही मानेंइनको पता चल गया कि लोग इनकी Video Record कर रहे हैं। pic.twitter.com/e64G1ajE3m
— Shubhangi Pandit (@Babymishra_) December 15, 2024
सोशल मीडिया पर बंट गए लोग
सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर लोग दो धड़ों में बंट गए हैं। कुछ लोगों का कहना है, ‘अगर सार्वजनिक स्थानों पर टॉयलेट करना, रिश्वतखोरी या धूम्रपान करना गलत नहीं माना जाता, तो किसिंग को लेकर आपत्ति क्यों?’। वहीं, कुछ ने यह भी तर्क दिया है कि अगर गाली-गलौज, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या सार्वजनिक स्थानों पर अशोभनीय व्यवहार पर रोक नहीं लगाई जाती, तो किसी को अपने प्रियजन को प्यार जताना अपराध नहीं हो सकता।
विशेषज्ञों की राय
मेट्रो में रोजाना सफर करने वाले यात्री अतनु उपाध्याय ने कहा कि यह उनकी मानवाधिकारों के अंतर्गत आता है। बल्कि, जिसने उनका वीडियो बिना अनुमति के बनाया और सोशल मीडिया पर डाला है, वही अपराध कर रहा है। किसी की निजी जिंदगी को इस तरह रिकॉर्ड करना और सार्वजनिक करना गलत है।
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वहीं एक वरिष्ठ नागरिक यात्री तनमय सरकार ने इसे कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अपने प्रियजन को किस करना एक निजी पल होता है। इसे सार्वजनिक स्थान पर साझा करना उचित नहीं है।
कानूनी पहलू पर नजर
प. बंगाल सरकार के विशेष लोक अभियोजक बिवास चटर्जी ने बताया कि भारतीय कानून के अनुसार, अगर कोई चीज अश्लील है तो वह अपराध है, लेकिन अश्लीलता की परिभाषा समय के साथ बदलती रही है। पहले हिक्लिन टेस्ट पर आधारित सख्त नियम लागू थे, लेकिन अमेरिका के मशहूर ‘मिलर बनाम कैलिफोर्निया राज्य’ मामले के फैसले के बाद, भारतीय कानून में यह परिभाषा आधुनिक समय के अनुसार लचीली हो गई है। अगर समाज इसे स्वीकार करता है, तो इसे अश्लील नहीं माना जा सकता।
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अश्लील होने पर दर्ज हो सकती है शिकायत
क्रिमिनल एडवोकेट सलीम रहमान ने कहा कि किसिंग के कई प्रकार होते हैं। अगर यह प्यार और स्नेह व्यक्त करने के लिए है, तो इसे अपराध नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर यह अश्लीलता की हद पार करता है, तो शिकायत दर्ज की जा सकती है।कोलकाता मेट्रो रेल प्राधिकरण ने कहा है कि इस मामले को लेकर उन्हें अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है।
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